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Rashtriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 |
किस ने लंच की | भारत सरकार ने |
लाभ | 30,000 रुपये |
लाभार्थी | गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर फैमिलीज |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करके गरीबों की सुरक्षा और समर्थन। |
साल | 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 2024 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अनुसार, यदि किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु होता है, तो उस परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। इसमें मृतक के परिवार को एक निश्चित राशि मिलती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। यह योजना गरीबों को अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षितता की दिशा में कदम से मिलकर उनकी मदद करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत, ऐसे परिवारों को 30,000 रुपए की एक-बार की राशि दी जाती है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपने भरण-पोषण और अन्य आवश्यकताओं के लिए अस्थायी रूप से सहारा देना है।
- इस योजना का उद्देश्य भी है कि परिवारों को अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में प्रोत्साहित करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को मिलता है, जिनकी आय 46080 रुपये प्रति वर्ष से कम है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, परिवार के मुखिया की मृत्यु के दिन से 45 दिन के भीतर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ, परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार का राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड आदि दस्तावेज लगाने होंगे।
- आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है, जिसके लिए आवेदक को अपना पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इस योजना का लाभ सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए आवेदक को अपना बैंक खाता एवं आधार कार्ड लिंक करवाना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) एक समाज कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु के मामले में एक बार में 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है
- परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- परिवार का मुखिया 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का होना चाहिए।
- परिवार का मुखिया अपने परिवार का एकमात्र आयकरदाता होना चाहिए।
- परिवार का मुखिया की मृत्यु दुर्घटना या रोग से हुई होनी चाहिए।
- परिवार का मुखिया की मृत्यु के समय वह निरोग और निर्दोष होना चाहिए।
- परिवार का मुखिया की मृत्यु के बाद उसके परिवार को किसी अन्य योजना से लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- परिवार का मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार का मुखिया का आधार कार्ड
- परिवार का मुखिया का राशन कार्ड
- परिवार का मुखिया का बैंक खाता विवरण
- परिवार का मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- परिवार का मुखिया का वोटर आईडी कार्ड
- परिवार का मुखिया का जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार का मुखिया का बीमा पॉलिसी
- परिवार का मुखिया का चिकित्सा रिपोर्ट
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम) एक सरकारी योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच के परिवार के मुखिया की मृत्यु पर, उनके परिवार को 30,000 रुपये की एक-बार की राशि दी जाती है।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर आपको अपना पंजीकरण करना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा। आप अपने पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 में आवेदन कैसे करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म में आपको अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- फिर, आपको OTP भेजें विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे आपको फॉर्म में दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा। आपको एक आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का हेल्पलाइन नंबर
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित है:
1800-180-5145 (टोल फ्री)
0522-2286199 (समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश)
आप इन नंबरों पर कॉल करके अपने आवेदन की स्थिति, योजना के बारे में जानकारी और अन्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ
योजना के लिए पात्रता में कौन-कौन शामिल हैं?
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर फैमिलीज।
लाभार्थी कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं?
निर्धारित राशि की सीमा योजना के अनुसार होती है।
कैसे करें आवेदन?
नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
मृतक के परिवार का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाणपत्र।
हेल्पलाइन नंबर क्या है?
योजना का हेल्पलाइन नंबर स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर पालिका में उपलब्ध है।