प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024 योजना क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 योजना के लाभ ऑनलाइन, आवेदन लाभार्थी, पात्रता , आवश्यक दस्तावेज ,आधिकारिक वेबसाइट, आवेदन कैसे करें ?हेल्पलाइन नंबर ( PMEPG Loan Yojana 2024 in Hind) PMEPG Loan Yojana from PDF ,How to apply, important point, eligibility criteria ,beneficiaries ,required document official ,websites Helpline number
PMEPG Yojana
योजना का नाम | प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 |
किस ने लंच की | प्रधानमंत्री ने |
लाभार्थी | स्वनिर्भर उद्यमिता के लिए छोटे और मध्यम उद्यमियों की समृद्धि का समर्थन। |
उद्देश्य | आत्मनिर्भर उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृष्टि में सहायक होना। |
साल | 2024 |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्या है?
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए 15 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को 18 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, और अपने व्यवसाय के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहिए।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के उद्देश्य
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार का सृजन करना और आर्थिक विकास में योगदान करना।
- वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को सुगम बनाकर सूक्ष्म क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना।
- गैर-कृषि क्षेत्र में आजीविका संपत्ति के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमों की विविधता और गुणवत्ता को बढ़ाना।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की लाभ एवं विशेषता
- इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत, युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसपर सरकार द्वारा 15% से 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है।
- इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वह किसी भी अन्य सरकारी योजना के तहत पहले से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदक को अपनी परियोजना को KVIC, KVIB या DIC के माध्यम से स्वीकृत करवाना होगा, और अपनी परियोजना के बारे में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए वह PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए पात्रता
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक रोजगार सृजन योजना है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित हैं:
- आवेदक का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक की लागत की परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए उचित प्रशिक्षण लेना होगा।
- आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए उचित अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाइन या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (KVIB) या जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से जमा कर सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड आदि में से कोई भी पहचान पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- परियोजना प्रस्ताव
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 में आवेदन कैसे करें
PMEGP योजना में आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको PMEGP E-Portal पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपको अपने आवेदन का एक प्रिंटआउट लेना होगा और उसे अपने नजदीकी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC), जिला उद्योग केंद्र (DIC) या अन्य निर्धारित एजेंसी को जमा करना होगा।
- आपका आवेदन एक तैनाती समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको एक संस्थागत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, आपको अपनी परियोजना का विवरण और व्यवसाय योजना बनाकर बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक आपकी परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगा और यदि आपको ऋण योग्य पाया जाता है, तो आपको ऋण संख्या और ऋण राशि की एक पुष्टि पत्र दिया जाएगा।
- ऋण प्राप्त करने के बाद, आपको अपनी परियोजना को शुरू करना होगा और उसकी प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से एजेंसी को भेजनी होगी।
- आपको अपने ऋण की चुकौती का भी ध्यान रखना होगा और यदि आप नियमित चुकौती करते हैं, तो आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का हेल्पलाइन नंबर
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6763 है। आप इस नंबर पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं।
FAQ
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है?
यह सरकारी योजना है जो रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखती है।
इस योजना के तहत कौन-कौन से सेक्टरों में रोजगार बढ़ाया जा रहा है?
यह योजना कृषि, उद्योग, और सेवा सेक्टरों में रोजगार को प्रोत्साहित करती है।
योजना के तहत लोगों को कैसे लाभ मिलेगा?
लोगों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
योजना के लिए 18 से 35 वर्ष के युवाओं को पात्र माना जाता है।
कैसे आवेदन कर सकते हैं?
आवेदन आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
1800-180-6763