खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान: हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस लेख में आज हम बहुत ही विशेष लेख लेकर आए हैं और इस लेख में हम आपको खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान और उसके लाभ के बारे में बताने वाले हैं और इस योजना से जुड़े सभी लाभ और सभी जरूरी जानकारी आपको पहुंचना हमारा काम है तो बने रहिए आप हमारे साथ इस योजना के बारे में जानने के लिए और खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान 2024 योजना का लाभ उठाने के लिए।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार द्वारा Rajasthan Khadya Suraksha Yojana एनएफएसए पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों से यह पोर्टल बंद था।भारत सरकार द्वारा सन 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को पारित किया गया है जिसके अनुसार निम्न आय वर्ग के परिवार गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त कर सके और उन्हें सरकार की ओर से हर माह 2 रुपए किलो की दर से राशन उपलब्ध करवाया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं और प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने की योजना है साथ ही इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं नि:शुल्क दिए जा रहे हैं।
#SriGanganagar: खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे नाम
— First India News (@1stIndiaNews) February 29, 2024
NFSA पोर्टल से 8 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा, 4.50 लाख दिव्यांगों को जोड़ा जाएगा NFSA पोर्टल से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी जानकारी#RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial
Khadya Suraksha Yojana 2024
योजना का नाम | खाद्य सुरक्षा योजना |
किस ने लांच की | राजस्थान सरकार द्वारा |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के निर्धन नागरिक |
उद्देश्य | रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना |
लाभ | 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://food.rajasthan.gov.in/ |
खाद्य सुरक्षा योजना क्या हैं?
राज्य के जिन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, उन्हें सरकार की ओर से हर माह 2 रुपए किलो की दर से राशन उपलब्ध करवाया जाता है। सके अलावा जिन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है वह सदस्य अपना राशन कार्ड में नया नाम दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं और प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने की योजना है साथ ही इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं नि:शुल्क दिए जा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के नागरिकों को कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है।
- रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करा कराना।
- गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- निम्न आय वर्ग के परिवार गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त कर सके।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान को शुरू करने का लाभ राज्य के गरीब, आर्थिक वर्ग के कमजोर परिवारों तथा बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
- 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल चीनी उपलब्ध कराई जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं और प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने की योजना है साथ ही इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं नि:शुल्क दिए जा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के लिए पात्रता
- आवदेन करने वाला नागरिक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था मे कार्यरत न हो।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी।
- इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक का परिवार।
- अन्नापूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थी, पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक तथा पंजीकृत श्रमिक मजदूर आदि के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के लिए पात्र नहीं है
- अगर कोई व्यक्ति कर्ज़दार है, तब वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन 1,00,000 से अधिक है।
- सरकारी अधिकारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- कॉर्पोरेट कंपनी में कार्यरत व्यक्ति का अपरिवार भी आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
- कृषक जिनकी कृषि भूमि सीमांत किसानों के लिए निर्धारित भूमि से अधिक है, वे किसान भाई भी पात्र नहीं होंगे।
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड/जनाधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in/) हैं।
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?
राजस्थान नागरिक राशन कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए सर्वप्रथम उसे राशन कार्ड बनवाना होगा राशन कार्ड बनाने के बाद आपको एक फार्म लेना होगा ईमित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उस फॉर्म को ऑफलाइन ईमित्र या विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form निचे दिया गया है।
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form Download
ग्रामीण खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म | Click here |
शहरी खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म | Click here |
पटवारी रिपोर्ट जाँच फॉर्म | Click here |
Khadya Suraksha Yojana Rajasthan का हेल्पलाइन नंबर
Khadya Suraksha Yojana Rajasthan का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 है।
होम पेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQs
खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?
राज्य के जिन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, उन्हें सरकार की ओर से हर माह 2 रुपए किलो की दर से राशन उपलब्ध करवाया जाता है।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदक लाभार्थी जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था मे कार्यरत न हो और बहोत सी पात्रता आपको इस लेख में प्रदान कर दी है आप पढ़ सकते है।
खाद्य सुरक्षा योजना मिशन कब शुरू किया गया?
2007
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के क्या उदेश्य है?
रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की अधिकारी वेबसाइट क्या है?
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in/) हैं।